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काम की खबर: पुराने TDS रिटर्न में संशोधन का अंतिम अवसर, 31 मार्च से पहले कर लें सुधार

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NCR संवाद : आयकर कार्यालय, नोएडा के सभागार में प्रधान आयकर आयुक्त (टी.डी.एस), कानपुर शुमाना सेन के निर्देशन में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं उससे पूर्व वर्षों के टी.डी.एस रिटर्न संशोधन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बारे में जागरूकता फैलाना था।

इस कार्यक्रम में आयकर निरीक्षक सिद्धार्थ सक्सेना ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से टीडीएस रिटर्न में संशोधन की प्रक्रिया एवं आयकर अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कई बार विभिन्न कारणों से टीडीएस रिटर्न दाखिल करने में त्रुटियां रह जाती हैं, जिससे बाद में कटौतीकर्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200(3) एवं 206C(3B) में वर्ष 2024 के बजट के तहत संशोधन किया गया, जिससे टीडीएस रिटर्न संशोधन के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की जा सके।

अपर आयकर आयुक्त ने दी अहम जानकारी: कार्यक्रम में अपर आयकर आयुक्त वेद प्रकाश ने कहा कि सभी कटौतीकर्ता (डिडक्टर) इस समय-सीमा का लाभ उठाकर किसी भी लंबित संशोधन को पूरा करें और सही विवरणी दाखिल कर संभावित दंड से बचें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सही और समय पर दाखिल किया गया टीडीएस रिटर्नकर अनुपालन की पारदर्शिता बढ़ाता है और अनावश्यक कानूनी समस्याओं से बचाता है।

टी.डी.एस कटौतीकर्ताओं से अपील: इस अवसर पर उप आयकर आयुक्त मिथिलेश शुक्ल ने सभी टीडीएस कटौतीकर्ताओं से आग्रह किया कि वे नई समय-सीमा का पालन करें और अनावश्यक परेशानियों से बचें। उन्होंने बताया कि लंबित संशोधन पूरा करने से करदाताओं की कर देनदारी में भी स्पष्टता आएगी और वे भविष्य में किसी भी जटिलता से बच सकेंगे।

इस जागरूकता कार्यक्रम में सरकारी एवं निजी संगठनों के प्रतिनिधि  शामिल हुए। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान उन्होंने टीडीएस से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान पाया। अपर आयुक्त् वेद प्रकाश एवं उप आयुक्त मिथिलेश शुक्ल ने कटौतीकर्ताओं की शंकाओं का संतोषजनक समाधान प्रस्तुत कियाजिससे उपस्थित लोग बेहद संतुष्ट नजर आए।

कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने कटौतीकर्ताओं से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर जल्द से जल्द अपने लंबित टीडीएस रिटर्न को संशोधित करें और 31 मार्च 2025 की अंतिम तिथि से पहले सही विवरणी दाखिल करें।